नववर्ष मनाने आ रहे पर्यटकों की सुविधा के लिए शराब की दुकानें और ठेके 24 घंटे खोलने के आदेश को लेकर सवाल उठ गए हैं। विवाद बढ़ने पर आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया कि दो जनवरी तक 24 घंटे सिर्फ बार खोले जा सकेंगे।
शराब की दुकानें और ठेकों को खुलने और बंद होने का समय पूर्व निर्धारित ही रहेगा। सचिव आबकारी हरिचंद्र सेमवाल ने कहा, पर्यटन विभाग ने नववर्ष मनाने आ रहे पर्यटकों की सुविधा के लिए दो जनवरी तक होटल, रेस्टोरेंट, चाय की दुकानें और ढाबे 24 घंटे खोलने का फैसला किया।
इसी क्रम में आबकारी विभाग ने भी आदेश जारी किए थे। इसके तहत दो जनवरी तक प्रदेश में स्थित बार लाइसेंसधारियों को भी 24 घंटे बार खुले रखने की छूट दी गई है। स्पष्ट किया कि इसके अलावा राज्य में स्थित देसी, विदेशी और बीयर की सभी फुटकर दुकानों की समय अवधि आबकारी नीति के अनुसार होगी। यानी शराब की दुकानें और ठेके 24 घंटे नहीं खोले जा सकेंगे।
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