हाई कोर्ट नैनीताल ने ग्राम पंचायत मोहनावाला लक्सर हरिद्वार में ग्राम पंचायत, नदी के छोर व वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण किए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने जिलाधिकारी हरिद्वार व एसडीएम लक्सर को याचिकाकर्ता के साथ मौका मुआयना कर इसकी रिपोर्ट 28 फरवरी तक कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी की तिथि नियत की है।
ग्राम पंचायत मोहनावाला लक्सर हरिद्वार निवासी विकिन्त कुमार ने जनहित याचिका दायर कर कहा है भू माफियाओं ने ग्राम पंचायत की 1500 बीघा ,नदी के किनारे के छोर व वन विभाग की भूमि पर अतिक्रमण करके गन्ने व गेंहू की फसल बोई है।
1997- 98 में भी इन लोगों ने इस भूमि पर अतिक्रमण किया था, तत्कालीन एसडीएम ने उस समय इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया था । वर्तमान समय मे फिर से इस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है।याचिका में कोर्ट से ग्राम पंचायत की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के आदेश पारित करने की प्रार्थना की है।
लापता युवती की बरामदगी मामले में हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
नैनीताल : राज्य में बेटियों के लापता होने के मामले में पुलिस महकमा फिर से कठघरे में है। ऊधमसिंह नगर जिले के काशीपुर क्षेत्र अंतर्गत आईटीआई थाना क्षेत्र से लापता युवती की बरामदगी करने में पुलिस की शिथिलता का मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए दो नंबर तक सरकार से जवाब मांगा है।
अधिवक्ता सिंधु आकाश के अनुसार 20 साल की काजल पुत्री स्व हरपाल सिंह निवासी श्यामपुरम कालोनी थाना-आईटीआई, जिला उधम सिंह नगर, 20 जुलाई 2022 को घर से मोटेश्वर मन्दिर जाने के लिए निकली थी, घर वापस नहीं आने पर 24 जुलाई को उसकी मां सुनीता चौहान ने थाना – आई.टीआई में गुमशुदगी दर्ज कराई।
लगातार चक्कर काटने व अनुरोध करने के बावजूद पुलिस ने उसका पता लगाने में शिथिलता बरती गई। सुनीता ने अधिवक्ता सिन्धू आकाश के माध्यम से याचिका दायर की। मंगलवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए सरकार का जबाव तलब किया है।