तीन माह की बेटी की हत्या का प्रयास करने वाली आरोपित मां को जमानत

तीन माह की मासूम बेटी की हत्या का प्रयास करने वाली आरोपित मां को जमानत मिल गई है। अपर सत्र न्यायाधीश अरविंद नाथ त्रिपाठी की आदलत ने फैसला सुनाते हुए जमानत स्वीकृत की है।

बेस अस्पताल की नर्स स्नेह लता ने बीते सात जुलाई को कोतवाली पुलिस को दी तहरीर में कहा था कि छह जुलाई की देर शाम बहू पारुल ने अपनी तीन माह की पुत्री श्रद्धा को मारना शुरू किया। रात तक उसे बेरहमी से मारा।

आरोप था कि बच्ची का गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। पति और सास ने आपातकालीन नंबर 112 पर काॅल की। बेस चौकी से मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची को बमुश्किल बचाया। अगले दिन जिला अस्पताल में बच्ची का मेडिकल करवाया गया।

नशे में रहती है बहू

सास का आरोप था कि बहू नशे में रहती है। सास और पति से ढाई लाख रुपये मांग रही थी। रुपए नहीं देने पर अपनी बेटी के साथ सास और पति को भी मारने की धमकी दे रही थी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेजा और मासूम बच्ची को शिशु सदन बख में संरक्षण के लिए रखा गया।

सास ने झूठी और मनगढ़ंत कहानी बनाई

इधर आरोपित ने न्यायालय में जमानती प्रार्थनापत्र दाखिल किया। आरोपित की ओर से पैनल अधिवक्ता मो इमरोज ने न्यायालय को बताया कि सास ने झूठी और मनगढ़ंत घटना बताकर बहू को फंसाने का प्रयास किया है। व्यक्तिगत रंजिश के चलते कहानी बनाई गई है, वह अपनी बहू से पीछा छुड़ाना चाहती थी।

मेडिकल रिपोर्ट में भी गला दबाने की बात नहीं

मेडिकल रिपोर्ट में भी गला दबाने या ऐसी कोई चोट का प्रमाण नहीं है। विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय को प्रस्तुत कर दिया है, जिससे आरोपित के साक्ष्य खुर्द-बुर्द करने का भय भी खत्म हो चुका है। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनते हुए आरोपित की जमानत स्वीकार की है।

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