हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम का कार्य तय समय में पूर्ण नहीं करने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने निर्माण एजेंसी उत्तराखंड पेयजल निगम से पूछा कि जब कोविड महामारी से संबंधित प्रतिबंध समाप्त हो गए तो कोविड से संबंधित सामग्री स्टेडियम में क्यों रखी गई है?
कोर्ट ने क्रिकेट स्टेडियम को दो सप्ताह में तैयार करने व कार्यदाई संस्था को इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही भारत सरकार के खेल मंत्रालय को जवाब दाखिल करने को कहा है। 200 करोड़ रुपये की लागत से बनाए इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम के मामले में हल्द्वानी निवासी अमित खोलिया ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है।