हाईकोर्ट ने हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में दर्ज एफआईआर में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण की जमानत याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने सरकार से मंगलवार तक जवाब पेश करने को कहा है। मामले के अनुसार ज्वालापुर हरिद्वार निवासी नदीम अली ने दो जनवरी 2022 को हरिद्वार कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई थी। जिसमें कहा गया है कि साधु संतों द्वारा हरिद्वार में धर्म संसद का आयोजन हुआ। जिसमें मुसलमानों के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आह्वान किया गया।
यही नहीं मुसलमानों के पवित्र ग्रन्थ के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग भी हुआ। जितेंद्र नारायण त्यागी, यति नरसिंहानन्द व अन्य ने बाद में इसका वीडियो भी वायरल किया। इस भड़काऊ भाषण से जिले में अशांति का माहौल बना रहा। पुलिस ने उनकी शिकायत पर नरसिंहानंद गिरी, सागर सिंधु महाराज, धर्मदास महाराज, परमानंद महाराज, साध्वी अन्नपूर्णा, स्वामी आनंद स्वरूप, अश्वनी उपाध्याय, सुरेश चव्हाण सहित स्वामी प्रबोधानंद गिरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अपनी गिरफ्तारी पर रोक व एफआईआर को निरस्त करने के लिए स्वामी प्रबोधानंद गिरी सहित अन्य ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है।